Friday 22nd of November 2024

चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, स्टोर करना अपराध,अदालतें चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का इस्तेमाल ना करें- सुप्रीम कोर्ट

Reported by: PTC News Himachal Desk  |  Edited by: Rahul Rana  |  September 23rd 2024 11:19 AM  |  Updated: September 23rd 2024 11:52 AM

चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, स्टोर करना अपराध,अदालतें चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का इस्तेमाल ना करें- सुप्रीम कोर्ट

ब्यूरो: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी स्टोर करना और देखना POCSO और IT एक्ट के तहत अपराध है। CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पादरीवाला की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें HC ने कहा था कि अगर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करता है और देखता है तो यह अपराध नहीं, जब तक कि उसकी नीयत इस मटेरियल को प्रसारित करने की ना हो।

मद्रास उच्च न्यायालय ने पहले फैसला सुनाया था कि वितरित या प्रसारित करने के इरादे के बिना केवल बाल पोर्नोग्राफ़ी को डाउनलोड करना या देखना अपराध नहीं है। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस व्याख्या को दृढ़ता से खारिज कर दिया, यह पुष्टि करते हुए कि ऐसी सामग्री को अपने पास रखना ही POCSO अधिनियम के तहत एक आपराधिक कृत्य है, जिसका उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण और दुर्व्यवहार से बचाना है।

सुप्रीम कोर्ट ने संसद को 'बाल पोर्नोग्राफी' शब्द में संशोधन करने का दिया सुझाव 

पीठ ने बाल पोर्नोग्राफी और इसके कानूनी परिणामों पर कुछ दिशा-निर्देश भी निर्धारित किए। सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को 'बाल पोर्नोग्राफी' शब्द में 'बाल यौन शोषण और अपमानजनक सामग्री' शब्द को शामिल करने का सुझाव दिया। इसने संशोधन को लागू करने के लिए केंद्र से अध्यादेश लाने का भी अनुरोध किया। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालयों को 'बाल पोर्नोग्राफी' शब्द का उपयोग न करने का निर्देश दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने पहले मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी, जिसमें कहा गया था कि बाल पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना और देखना POCSO अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम के तहत अपराध नहीं है।

11 जनवरी को, उच्च न्यायालय ने अपने मोबाइल फोन पर बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री डाउनलोड करने के आरोप में 28 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि आजकल बच्चे पोर्नोग्राफी देखने के गंभीर मुद्दे से जूझ रहे हैं और उन्हें दंडित करने के बजाय, समाज को उन्हें शिक्षित करने के लिए "पर्याप्त परिपक्व" होना चाहिए।

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