Sunday 24th of November 2024

फिलहाल जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, निचली अदालत के फैसले पर अगली सुनवाई तक HC की रोक

Reported by: PTC News Himachal Desk  |  Edited by: Rahul Rana  |  June 21st 2024 12:13 PM  |  Updated: June 21st 2024 05:06 PM

फिलहाल जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, निचली अदालत के फैसले पर अगली सुनवाई तक HC की रोक

ब्यूरो: दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। एक दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री को आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली थी।  

शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई तक जमानत पर रोक लगाई है। ईडी ने केजरीवाल की जमानत पर रिहाई के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने अपनी एसएलपी में कहा है कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं।

इस पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की उस दलील को ठुकरा दिया है, जिसमें कहा गया कि याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत नही है। इस बीच जस्टिस सुधीर जैन ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। 

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