Brij Bhushan Singh: महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह पर आरोप तय, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिए आदेश
ब्यूरोः भाजपा नेता और पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय किए हैं। यह मामला छह महिला पहलवानों ने दायर किया था।
कोर्ट को बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है। वहीं, 5 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने बीजेपी नेता के खिलाफ आरोप तय किए। हालांकि, अदालत ने बृज भूषण को छठे पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया। बृजभूषण पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है।
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह पहलवानों की यौन उत्पीड़न की शिकायतों के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। 15 जून 2023 को पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354ए, 354डी और 506(1) के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया था।
कोर्ट के फैसले का स्वागतः बृजभूषण शरण सिंह
उधर, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा भाजपा सांसद के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि प्रथम दृष्टया कोर्ट ने आज आरोप तय कर दिए हैं। मैं न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करता हूं और अब मेरे लिए दरवाजे खुल गए हैं।