Sunday 6th of October 2024

दोबारा परीक्षा नहीं होगी NEET UG Exam, सुप्रीम कोर्ट ने कहा: परीक्षा कराना उचित नहीं...

Reported by: PTC News Himachal Desk  |  Edited by: Deepak Kumar  |  July 23rd 2024 07:24 PM  |  Updated: July 23rd 2024 07:24 PM

दोबारा परीक्षा नहीं होगी NEET UG Exam, सुप्रीम कोर्ट ने कहा: परीक्षा कराना उचित नहीं...

ब्यूरोः नीट यूजी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दोबारा परीक्षा की संभावना से इनकार कर दिया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों के मद्देनजर, दोबारा परीक्षा कराना उचित नहीं होगा।

सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रश्नपत्र के व्यवस्थित लीक होने का कोई संकेत नहीं है जो परीक्षा की पवित्रता में व्यवधान का संकेत देता है।

सीबीआई के निष्कर्षों पर शीर्ष ने कहा कि अनियमितताओं से 155 उम्मीदवारों को लाभ हुआ। अदालत ने कहा कि सीबीआई जांच अधूरी है, इसलिए हमने एनटीए से यह स्पष्ट करने के लिए कहा था कि धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर थी या नहीं। केंद्र और एनटीए ने अपने जवाब में आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट का हवाला दिया है। विशेष रूप से CJI और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ परीक्षा रद्द करने और फिर से परीक्षा कराने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। 

लगभग 4 दिनों में, पीठ ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा, संजय हेगड़े और मैथ्यूज नेदुमप्रा सहित विभिन्न वकीलों की दलीलें सुनीं। सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी परीक्षा में एक प्रश्न के सही उत्तर पर आईआईटी-दिल्ली समिति की राय मांगी। कुछ छात्रों ने प्रश्न के दो विकल्पों के लिए अंक देने के एनटीए के फैसले को चुनौती दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पैनल के निष्कर्षों को सुना, जिसमें सुझाव दिया गया था कि केवल एक ही सही विकल्प था जो विकल्प चार था। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एनटीए अपने रुख में सही था

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