Monday 7th of October 2024

Kolkata Rape Case: संदीप घोष समेत 7 लोगों का किया पॉलीग्राफ टेस्ट, सीबीआई ने की पूछताछ

Reported by: PTC News Himachal Desk  |  Edited by: Deepak Kumar  |  August 24th 2024 01:51 PM  |  Updated: August 24th 2024 03:50 PM

Kolkata Rape Case: संदीप घोष समेत 7 लोगों का किया पॉलीग्राफ टेस्ट, सीबीआई ने की पूछताछ

ब्यूरोः कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और हत्या मामले में कार्रवाई जारी है। इस मामले में सीबीआई ने कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले से जुड़े संदीप घोष समेत 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया है। इस दौरान सीबीआई ने सभी लोगों से पूछताछ की है। बता दें ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनल हॉल में मिला था। 

आज सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, मुख्य आरोपी संजय रॉय, संजय रॉय के करीबी नागरिक स्वयंसेवक और अस्पताल के चार कर्मचारियों, सौमित्र (इंटर्न डॉक्टर) का पॉलीग्राफ परीक्षण कर रही है। बताया जा रहा है कि संजय रॉय का परीक्षण जेल में किया जा रहा है, जबकि 6 अन्य कोलकाता में सीबीआई कार्यालय में परीक्षण करवा रहे हैं। यह घटनाक्रम गुरुवार को कोलकाता की अदालत द्वारा सीबीआई को पॉलीग्राफ परीक्षण करने की अनुमति दिए जाने के बाद हुआ है। 

बता दें संस्थान के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी शामिल हैं, जिनसे सीबीआई ने लगातार 8 दिनों में 100 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की है। इससे पहले आज, वे नौवें दिन पूछताछ के लिए सीबीआई के समक्ष पेश हुए। 

मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट

सीबीआई ने पहले स्थानीय अदालत से संजय रॉय पर पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति प्राप्त की थी, जो कि नागरिक स्वयंसेवक है और जिसे मामले में उसकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय एजेंसी ने आरोपी पर मनोविश्लेषण परीक्षण करने के कुछ दिनों बाद ही स्थानीय अदालत से पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति प्राप्त की। इससे पहले, दिल्ली में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के मनोवैज्ञानिक और व्यवहार विश्लेषकों की एक टीम ने भी रॉय पर आवश्यक परीक्षण किए थे।

ये है मामला

गौर रहे कि 9 अगस्त को अस्पताल में ड्यूटी के दौरान एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। बाद में 32 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का शव कोलकाता के सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में पाया गया। अगले दिन अपराध के सिलसिले में एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया।

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