Sunday 29th of September 2024

ल‍िव इन में रहने के लिए बनाया था 'अग्रीमेंट', कोर्ट में द‍िखाया तो मिल गई जमानत

Reported by: PTC News Himachal Desk  |  Edited by: Rahul Rana  |  September 04th 2024 10:48 AM  |  Updated: September 04th 2024 10:48 AM

ल‍िव इन में रहने के लिए बनाया था 'अग्रीमेंट', कोर्ट में द‍िखाया तो मिल गई जमानत

ब्यूरो: मुंबई में अपनी साथी द्वारा दर्ज बलात्कार के मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत पाने के लिए एक शख्स ने जो दलील दी वो सभी को हैरान कर देगी। दरअसल, शख्स की साथी ने उसके ऊपर बलात्कार का मामला दर्ज किया तो उसने कोर्ट से कहा कि ये आरोप उस पर लग ही नहीं सकता क्योंकि उसने एग्रिमेंट कर रखा है।

मुंबई में अपने साथी द्वारा दर्ज बलात्कार के मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत हासिल करने के लिए, एक 46 वर्षीय व्यक्ति ने "लिव-इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट" पेश किया है, जिसके बारे में उनका दावा है कि इसमें कहा गया है कि वे एक-दूसरे के खिलाफ यौन उत्पीड़न का कोई मामला दर्ज नहीं करेंगे।

46 वर्षीय इस शख्स ने कोर्ट में 'लिव-इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट' पेश किया, जिसके बारे में उसका दावा है कि इसमें कहा गया है कि वे एक-दूसरे के खिलाफ यौन उत्पीड़न का कोई मामला दर्ज नहीं करेंगे। अदालत ने 29 अगस्त को बलात्कार के मामले में उसे जमानत दे दी। पुलिस ने कहा कि महिला बुजुर्गों की देखभाल करने का काम करती है, जबकि आरोपी एक सरकारी कर्मचारी है, जो अब तथाकथित रिलेशनशिप एग्रीमेंट की पुष्टि करने की कोशिश कर रही है। 

महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथी ने उससे शादी करने का वादा किया था और जब वे साथ रह रहे थे, तब उसने कई बार उसका बलात्कार किया।आरोपी की ओर से पेश हुए वकील ने इसे धोखाधड़ी का मामला बताया है।

पुरुष के वकील सुनील पांडे ने कहा "आवेदक को मामले में झूठा फंसाया गया है। वह परिस्थितियों का शिकार है। वे लिव-इन रिलेशनशिप में थे। समझौते से पता चलता है कि वे दोनों रिलेशनशिप में रहने के लिए सहमत थे। समझौता हुआ, महिला ने उस पर हस्ताक्षर किए। समझौते से पता चलता है कि वे दोनों रिलेशनशिप में रहने के लिए सहमत थे"। उनके बीच आधिकारिक समझौता हुआ है।

दोनों के बीच सात सूत्री समझौते के अनुसार, यह तय हुआ कि वे 1 अगस्त 2024 से 30 जून 2025 तक साथ रहेंगे। दूसरे खंड में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान वे एक-दूसरे के खिलाफ यौन उत्पीड़न का कोई मामला दर्ज नहीं करेंगे और शांतिपूर्वक अपना समय एक साथ बिताएंगे।

तीसरे खंड में कहा गया है कि महिला पुरुष के साथ उसके घर पर रहेगी और अगर उसे उसका व्यवहार अनुचित लगता है, तो वे एक महीने का नोटिस देकर कभी भी अलग हो सकते हैं।

चौथे खंड में कहा गया है कि महिला के रिश्तेदार उसके साथ रहने के दौरान उसके घर नहीं आ सकते।

पांचवें खंड के अनुसार, महिला को पुरुष को कोई उत्पीड़न या मानसिक पीड़ा नहीं पहुँचानी चाहिए।

अगर इस अवधि के दौरान महिला गर्भवती हो जाती है, तो पुरुष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए, ऐसा छठे खंड में कहा गया है।

सातवें खंड में कहा गया है कि अगर उत्पीड़न से पुरुष को मानसिक आघात पहुँचता है, जिससे उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, तो महिला को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

PTC News Himachal
PTC NETWORK
© 2024 PTC News Himachal. All Rights Reserved.
Powered by PTC Network