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J-K Assembly Election 2024: जम्मू-कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव, चुनाव आयोग ने शुरू की प्रक्रिया

Reported by: PTC News Himachal Desk  |  Edited by: Deepak Kumar  |  June 08th 2024 01:08 PM  |  Updated: June 08th 2024 01:08 PM

J-K Assembly Election 2024: जम्मू-कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव, चुनाव आयोग ने शुरू की प्रक्रिया

ब्यूरोः भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने उम्मीदवारों की उम्मीदवारी के लिए समान प्रतीकों के उपयोग के लिए आवेदन स्वीकार करके जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। यह तब हुआ जब मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने सोमवार को कहा कि ईसीआई जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की प्रक्रिया "बहुत जल्द" शुरू करेगा।

भारत के चुनाव आयोग के सचिव जयदेव लाहिड़ी ने एक प्रेस नोट के माध्यम से कहा कि आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधानसभा के आम चुनाव के लिए चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 के पैरा 10बी के तहत समान प्रतीक के आवंटन की मांग करने वाले आवेदनों को तत्काल प्रभाव से स्वीकार करने का फैसला किया है।

जम्मू-कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था। 19 जून, 2018 को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से समर्थन वापस लेने के बाद महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण राज्यपाल शासन लागू हो गया, जिसके बाद क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगा। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को निरस्त कर दिया, जिससे जम्मू-कश्मीर के भूतपूर्व राज्य का पुनर्गठन दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में हो गया। तब से यह क्षेत्र उपराज्यपालों के शासन के अधीन है।

लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए 2020 में एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। परिसीमन अभ्यास के बाद केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आवंटित सीटें शामिल नहीं हैं। यह अभ्यास अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव होगा।

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा था कि यह प्रावधान अस्थायी था और निरस्तीकरण "संवैधानिक रूप से वैध" था। न्यायालय ने निर्देश दिया कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा पुनर्गठन अधिनियम की धारा 14 के तहत गठित जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे। न्यायालय ने कहा कि राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग के अनुसार, लोकसभा चुनाव के दौरान जम्मू-कश्मीर में 58.58 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसमें कश्मीर घाटी में लोकसभा सीटों पर 51.05 प्रतिशत मतदान हुआ, जो लगभग 4 दशकों में सबसे अधिक है।

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