Monday 7th of October 2024

ED On Delhi Waqf Board Case: दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में ईडी का एक्शन, आप नेता अमानतुल्ला खान को 29 अप्रैल को किया तलब

Reported by: PTC News Himachal Desk  |  Edited by: Deepak Kumar  |  April 28th 2024 09:36 AM  |  Updated: April 28th 2024 09:36 AM

ED On Delhi Waqf Board Case: दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में ईडी का एक्शन, आप नेता अमानतुल्ला खान को 29 अप्रैल को किया तलब

ब्यूरो: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने शनिवार को आप विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत दी है। इसके कुछ घंटों बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बार फिर आप विधायक अमानतुल्लाह खान को 29 अप्रैल को पेश होने के लिए बुलाया है। यह मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। 

सूत्रों ने बताया कि विधायक को 29 अप्रैल को पेश होना है और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत अपना बयान दर्ज कराना है। ओखला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले आम आदमी पार्टी के 50 वर्षीय विधायक से पिछले सप्ताह केंद्रीय एजेंसी ने करीब 13 घंटे तक पूछताछ की थी। 

अमानतुल्लाह खान को मिली जमानत 

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने शनिवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड से संबंधित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कथित तौर पर समन से बचने के लिए दायर मामले में खान को जमानत दे दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ​​ने खान को अदालत में पेश होने के बाद 15,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर जमानत दे दी। 

जांच एजेंसी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्ति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में एजेंसी के समक्ष पेश नहीं होने और जांच में शामिल नहीं होने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है।

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