Monday 25th of November 2024

पूजा खेडकर की बढ़ीं मुश्किलें, पटियाला हाउस कोर्ट ने याचिका की अग्रिम जमानत खारिज

Reported by: PTC News Himachal Desk  |  Edited by: Deepak Kumar  |  August 01st 2024 04:43 PM  |  Updated: August 01st 2024 05:30 PM

पूजा खेडकर की बढ़ीं मुश्किलें, पटियाला हाउस कोर्ट ने याचिका की अग्रिम जमानत खारिज

ब्यूरोः दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बर्खास्त आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने यूपीएससी को यह जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या अन्य उम्मीदवारों ने भी आरक्षण का अनुचित लाभ पाने के लिए फर्जी प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल किया है। 

इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या यूपीएससी के भीतर किसी ने खेडकर की धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में उनकी सहायता की है। 

समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से यूपीएससी की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट के समक्ष दावा किया, "इस व्यक्ति ने कानून और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। उसके कानून का दुरुपयोग करने की संभावना अभी भी बनी हुई है। वह एक साधन संपन्न व्यक्ति है।"

बता दें31 जुलाई को यूपीएससी ने घोषणा की कि उसने प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी है और उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं या चयनों से रोक दिया है। यूपीएससी ने कहा कि खेडकर को सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 2022 के नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। परिणामस्वरूप, सीएसई-2022 के तहत 2023 बैच के आईएएस के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है, और उन्हें भविष्य की किसी भी यूपीएससी परीक्षा से स्थायी रूप से वंचित कर दिया गया है।

पहचान में गड़बड़ी

आयोग ने खुलासा किया कि खेडकर ने अपना नाम और अपने माता-पिता के नाम बदलकर अनुमेय प्रयासों की संख्या को दरकिनार कर दिया। यह मामला पिछले 15 वर्षों में एक दुर्लभ उदाहरण है, जहां यूपीएससी की मानक संचालन प्रक्रियाएं इस तरह के उल्लंघन का पता लगाने में विफल रहीं।

पुलिस मामला दर्ज

खेडकर के खिलाफ फर्जी पहचान बताकर धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस मामला दर्ज किया गया है। यूपीएससी ने इस बात पर जोर दिया कि यह एक अलग मामला है, और पिछले 15 वर्षों के 15,000 से अधिक उम्मीदवारों के रिकॉर्ड की गहन जांच से इस तरह के किसी अन्य उल्लंघन की पुष्टि नहीं हुई है।

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