Monday 7th of October 2024

Delhi Coaching Centre incident: दिल्ली HC ने CBI को सौंपी जांच, पुलिस और MCD को लगाई फटकार

Reported by: PTC News Himachal Desk  |  Edited by: Deepak Kumar  |  August 02nd 2024 05:08 PM  |  Updated: August 02nd 2024 05:23 PM

Delhi Coaching Centre incident: दिल्ली HC ने CBI को सौंपी जांच, पुलिस और MCD को लगाई फटकार

ब्यूरोः दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज ओल्ड राजिंदर नगर में तीन यूपीएससी छात्रों की मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अदालत ने इस निर्णय के पीछे घटनाओं की गंभीरता और सरकारी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार की संभावित संलिप्तता को कारण बताया।

पुलिस और दिल्ली नगर निगम को लगाई फटकार 

कोर्ट ने डूबने की घटना पर पुलिस और दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाते हुए कहा कि वह यह नहीं समझ पा रही है कि छात्र बाहर क्यों नहीं आ पाए। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि यह निष्कर्ष निकालना गलत नहीं होगा कि दिल्ली की नागरिक एजेंसियों के पास प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए आवश्यक धन की कमी है। 

8 अप्रैल को कोर्ट ने निर्देश दिया कि अधिक कुशल समस्या समाधान सुनिश्चित करने के लिए किसी एक एजेंसी को केवल वर्षा जल नालियों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अदालत ने स्थिति की समीक्षा के लिए तीसरे पक्ष के ऑडिट का आदेश दिया।

जांच के लिए समिति का गठन

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के प्रशासनिक, वित्तीय और भौतिक बुनियादी ढांचे पर फिर से विचार करने के लिए जीएनसीटीडी के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का निर्देश दिया, जिसमें डीडीए के उपाध्यक्ष, एमसीडी के अध्यक्ष और पुलिस आयुक्त शामिल होंगे। समिति को 8 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD से किया सवाल

इसने पूछा कि एमसीडी अधिकारियों ने क्षेत्र में खराब जल निकासी नालियों के बारे में आयुक्त को क्यों नहीं बताया। पीठ में न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला भी शामिल थे, उन्होंने कहा कि एमसीडी अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं है और यह एक सामान्य बात हो गई है।

हाईकोर्ट ने कहा कि हाल की त्रासदियों ने यह प्रदर्शित किया है कि नागरिक एजेंसियों द्वारा न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। न्यायालय ने दिल्ली में प्रशासनिक स्थिति की आलोचना की, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कई अधिकारी केवल जिम्मेदारी बदल रहे हैं और मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के बजाय एक-दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं।  

हाईकोर्ट ने पुलिस पर साधा निशाना 

पुलिस पर निशाना साधते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि धन्यवाद, आपने बेसमेंट में प्रवेश करने के लिए वर्षा जल का चालान नहीं किया है, जिस तरह से आपने एसयूवी चालक को अपनी कार चलाने के लिए गिरफ्तार किया था। मनुज कथूरिया पर आरोप है कि उन्होंने 27 जुलाई को अपनी एसयूवी को सड़क पर चलाया, जो बारिश के पानी से भरी हुई थी, जिससे पानी बढ़ गया और कोचिंग सेंटर की 3 मंजिला इमारत के गेट टूट गए और बेसमेंट जलमग्न हो गया, जहां 3 छात्रों की मौत हो गई।

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