Sunday 24th of November 2024

आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों को प्राप्त होगी डाक मतपत्र सुविधा: मुख्य निर्वाचन अधिकारी

Reported by: PTC News Himachal Desk  |  Edited by: Deepak Kumar  |  April 20th 2024 12:12 PM  |  Updated: April 20th 2024 12:12 PM

आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों को प्राप्त होगी डाक मतपत्र सुविधा: मुख्य निर्वाचन अधिकारी

ब्यूरो: मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज यहां आवश्यक सेवाओं की श्रेणी के विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आगामी लोकसभा और विधानसभा उप-चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्गीकृत आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्ति अनुपस्थित मतदाताओं के रूप में पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे। इस सुविधा के लिए आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों को नोडल अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा कि मतदान के दिन वे डयूटी पर तैनात हैं। इस सुविधा के लिए उन्हें संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी को 12 मई, 2024 तक फार्म 12डी जमा करवाना होगा। 

उन्होंने कहा कि इस श्रेणियों में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस सेवाएं, अग्निशमन विभाग के आवश्यक डयूटी कर्मचारी, लम्बे रूटों पर तैनात चालक और परिचालक, दुग्ध प्रसंघ और सहकारी समितियों के दूध आपूर्ति सेवा में तैनात कर्मचारी, मीडियाकर्मी, पंप आॅपरेटर और टर्नर, इलेक्ट्रीशियन और लाइन-मैन के अलावा आवश्यक सेवा पर तैनात जेल कर्मचारी भी शामिल हैं जिन्हें पहली मर्तबा आवश्यक सेवाओं के तहत लाया गया है। 

इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इन श्रेणियों के अधिकारियों व कर्मचारियों को फार्म 12-डी भरना होगा और नोडल अधिकारी फार्म के भाग-2 में अपना प्रमाण पत्र भी देंगे। नोडल अधिकारी इसे संबंधित रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी को प्रेषित करेंगे। 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अनुपस्थित मतदाताओं को फार्म पर हस्ताक्षर और मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा जिसे पोस्टल बैलेट सेंटर पर तैनात राजपत्रित अधिकारी सत्यापित करेंगे। पोस्टल बैलेट सेंटर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित तीन दिन तक खोले जाएंगे। पोस्टल बैलेट सेंटर के अलावा इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए विशेष सहायक रिटर्निंग आफिसर को नामित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं में तैनात सभी व्यक्ति, जिन्होंने डाक मतपत्र श्रेणी के लिए आवेदन किया है, उन्हें पीवीसी स्थल के पूरे पते, तिथि और समय के बारे में एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि जब मतदाता का पीवीसी में मतदान करने के लिए आवेदन स्वीकृत हो जाता है और किसी कारणवश वह पीवीसी में मतदान के लिए उपस्थित नहीं हो पाता है ऐसी स्थिति में उसे डाक मतपत्र नहीं भेजे जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुपस्थित मतदाता आवेदन स्वीकृत होने के बाद पीवीसी के अलावा और कहीं पर भी मतदान नहीं कर सकते।  उन्होंने कहा कि जिन विभागों ने राज्य नोडल अधिकारी और जिला नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किए हैं, वे शीघ्र उनकी नियुक्ति सुनिश्चित कर निर्वाचन विभाग को सूचित करें। 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विगत विधानसभा चुनाव-2022 में आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों के लिए 1181 पोस्टल बैलेट जारी किए गए थे, जिसमें से 872 पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दलीप नेगी, संबंधित विभागों के अधिकारी और राज्य नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।

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