Haryana: कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पंवार को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने खारिज किया केस, जल्द जेल से होगी रिहाई
ब्यूरोः हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पंवार को बड़ी राहत दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ने 25 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस को खारिज कर दिया है। इसके साथ हाईकोर्ट ने सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है। बता दें ईडी ने करीब 3 महीने पहले ने कांग्रेस कैंडिडेट सुरेंद्र पंवार को गिरफ्तार किया था।
सुरेंद्र पंवार के वकील मुकेश पन्नालाल ने हाईकोर्ट में अपील की थी कि जब पंवार का नाम किसी FIR में नहीं है, तो इनको अवैध तरीके से गिरफ्तार क्यों किया गया। दस्तावेजों को आधार मानते हुए अब हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। वकील मुकेश ने कहा कि वह अभी लिखित कॉपी लेने के लिए भागदौड़ में लगे हुए हैं।
20 जुलाई काे सुरेंद्र पंवार को किया था गिरफ्तार
ईडी ने सुरेंद्र पंवार को 20 जुलाई काे गुरुग्राम में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद से सुरेंद्र पंवार अंबाला जेल में थे। सुरेंद्र पंवार 2019 में कांग्रेस की टिकट पर सोनीपत से विधायक बने थे। अब कांग्रेस ने उनको दोबारा से टिकट दी है। इस समय वह अंबाला की जेल बंद हैं और उन्होंने ईडी की कस्टडी में ही नामांकन किया है। हालांकि इस दौरान प्रचार प्रसार का जिम्मा सुरेंद्र पंवार की बहू समीक्षा पंवार संभाले हुए हैं। अब वोटिंग से महज 12 दिन पहले उनको राहत मिल गई है।