Saturday 23rd of November 2024

गुरुग्राम हादसे में बड़ा खुलासा, लाइसेंस नहीं था, फिर भी थाने से ही छूट गया SUV चालक

Reported by: PTC News Himachal Desk  |  Edited by: Deepak Kumar  |  September 20th 2024 02:56 PM  |  Updated: September 20th 2024 03:49 PM

गुरुग्राम हादसे में बड़ा खुलासा, लाइसेंस नहीं था, फिर भी थाने से ही छूट गया SUV चालक

ब्यूरोः गुरुग्राम से एक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल, 23 वर्षीय अक्षत गर्ग की बाइक की गलत दिशा से आ रही एसयूवी कार से टक्कर हो गई। इस टक्कर में बाइक चालक की मौत  हो गई। वहीं, गुरुग्राम सड़क हादसे में अब एक नई बात निकलकर सामने आई है। बताया गया है कि एसयूवी कार चालक गूगल मैप पर लोकेशन देखकर रॉन्ग साइड कार चला रहा था।

इसके अलावा इस मामले में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरोपी को जमानत मिलने के बाद अब पुलिस कह रही है कि रॉन्ग साइड से SUV लेकर आ रहे चालक ने अब तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस ही पेश नहीं किया है। इसलिए पुलिस अब यह मानकर चल रही है कि आरोपी कुलदीप ठाकुर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है।

जानकारी के अनुसार यह दुखद दुर्घटना 15 सितंबर को गुरुग्राम के डीएलएफ फेज II में गोल्फ कोर्स रोड पर सुबह करीब 5.45 बजे हुई। टक्कर को उसके पीछे बैठे उसके दोस्त ने कैमरे में कैद कर लिया।

17 सेकंड के वीडियो में गर्ग को तेज गति से गाड़ी चलाते हुए दिखाया गया है, लेकिन बाद में जब वह मुड़ने की कोशिश कर रहा था, तो एक काली एसयूवी ने उसे टक्कर मार दी। फुटेज में एसयूवी को गलत दिशा से आते हुए दिखाया गया है। मूल रूप से नई दिल्ली का रहने वाला पीड़ित दुर्घटना के समय हेलमेट और दस्ताने सहित सुरक्षात्मक गियर पहने हुए था।

यात्रियों ने आपातकालीन सेवा को किया फोन 

यात्री तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय आपातकालीन सेवा को सूचित किया। एम्बुलेंस पाँच मिनट के भीतर आ गई। हालाँकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार, गर्ग और उसके दोस्त ने एंबियंस मॉल में अन्य दोस्तों से मिलने की योजना बनाई थी। दुर्घटना सिकंदरपुर-साइबरहब फ्लाईओवर पार करने के बाद हुई।

आरोपी को किया गिरफ्तारः पुलिस 

एसीपी विकास कौशिक ने कहा कि न तो कार चालक और न ही गर्ग के पास टक्कर से बचने का कोई मौका था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गर्ग कार से उछल गए और उनकी मोटरसाइकिल को भारी नुकसान पहुंचा। एसीपी ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके साथ  उन्होंने कहा कि आरोपी अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस पेश नहीं कर पाया है। इसलिए हम यही मान कर चल रहे हैं कि उसके पास लाइसेंस नहीं है।

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