ब्यूरोः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3.0 सरकार का पहला केंद्रीय बजट 23 जुलाई को पेश होने जा रहा है। बजट में करदाताओं को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि इस बार के बजट को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। खासकर मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स को लेकर राहत दी जा सकती है. नए और पुराने टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है। अगर ऐसा कुछ ऐलान होता है तो 10 लाख रुपये से ज्यादा कमाई वालों को बड़ा फायदा होगा।
यहां प्रस्ताव है
नए टैक्स स्लैब में प्रस्ताव है कि अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 18 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे 30 फीसदी टैक्स नहीं देना होगा। मौजूदा समय में टैक्स व्यवस्था के तहत 10 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना आय पर 30 फीसदी टैक्स लगता है। ऐसे में अगर टैक्स स्लैब में यह बदलाव किया जाता है तो 18 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कम से कम 30 फीसदी टैक्स नहीं देना होगा।
पुरानी कर प्रणाली
गौरतलब है कि पुराने टैक्स स्लैब के तहत अगर आय 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो 30 फीसदी टैक्स देना होगा। टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5% टैक्स, 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20% टैक्स और 10 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30% टैक्स लगता है।
प्रस्ताव यह भी...
80सी सीमा: वर्तमान में 2014 में तय की गई 1.5 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपये किया जाना चाहिए।
80डी कटौती: कोविड के बाद बीमा प्रीमियम की बढ़ती लागत को देखते हुए इसे सामान्य करदाताओं के लिए 50,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 100,000 रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए।
होम लोन का ब्याज और मूलधन भुगतान: इन्हें अलग-अलग वर्गों में रखा जाना चाहिए, जो 5 लाख रुपये तक हो सकते हैं।
87ए के तहत छूट: 2019 में आखिरी अपडेट की तुलना में इसे आय में 6.3 लाख रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए।